सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026’ पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने नियमों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया, केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा.
मुख्य विवादास्पद बिंदु
नए नियम 23 जनवरी को अधिसूचित हुए, जो केवल SC/ST/OBC के खिलाफ जातिगत भेदभाव को परिभाषित करते हैं। जनरल कैटेगरी छात्रों को शिकायत का कोई तंत्र नहीं मिला, जिससे असमानता का आरोप लगा.
कोर्ट के निर्देश
- 2026 नियम फिलहाल निलंबित; 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे.
- रेगुलेशन 3(C) को अस्पष्ट मानते हुए पुनरीक्षण के लिए कहा.
- अगली सुनवाई 19 मार्च को; Article 142 के तहत न्याय सुनिश्चित किया.
पृष्ठभूमि और विरोध
नियमों के खिलाफ देशभर में छात्र प्रदर्शन हुए, जिन्होंने सामाजिक विभाजन का डर जताया। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया. CJI सूर्यकांत ने कहा, “यह समाज को बांट सकता है”.

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